पात्रता मानदंड
नोट: एसएससी सीएचटी 2025 की अधिसूचना से संदर्भ लेते हुए
राष्ट्रीयता/नागरिकता:
एक उम्मीदवार निम्न में से कोई होना चाहिए:
(i) भारत का नागरिक हो, या
(ii) नेपाल का नागरिक हो, या भारत का नागरिक हो
(iii) भूटान का नागरिक हो, या भूटान का नागरिक हो
(iv) भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में तंगानिका और जांजीबार), जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो।
(v) यह प्रावधान है कि उपरोक्त श्रेणियों (ii), (iii) और (iv) से संबंधित उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो। ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक है, परीक्षा के लिए प्रवेश दिया जा सकता है लेकिन नियुक्ति का प्रस्तान तभी दिया जाएगा जब भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया हो।
आयु सीमा और आयु में छूट:
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आयु गणना के लिए निर्णायक तिथि 01-08-2025 निर्धारित की गई है, डीओपीएंडटी ओएम संख्या 14017/70/87-एस्ट.(आरआर) दिनांक 14-07-1988 के प्रावधानों के अनुसार। पदों के लिए आयु सीमा इस प्रकार है:
- 01.08.2025 को 18 से 30 वर्ष, अर्थात् उम्मीदवार जिनका जन्म 02.08.1995 से पहले और 01.08.2007 के बाद नहीं हुआ है, वे आवेदन के लिए पात्र हैं।
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ऊपरी आयु सीमा में अनुमत छूट और आयु छूट का दावा करने के लिए श्रेणी कोड इस प्रकार हैं:
| कोड सं. | श्रेणी | ऊपरी आयु सीमा से परे स्वीकार्य आयु छूट |
|---|---|---|
| 01 | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति | 5 वर्ष |
| 02 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 3 वर्ष |
| 03 | दिव्यांग (अनारक्षित) | 10 वर्ष |
| 04 | दिव्यांग (अन्य पिछड़ा वर्ग) | 13 वर्ष |
| 05 | दिव्यांग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) | 15 वर्ष |
| 06 | पूर्व सैनिक | सीआरपीएफ में उप-निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) के लिए 26.06.2025 को वास्तविक आयु से सैन्य सेवा घटाने के बाद 03 वर्ष और अन्य पदों के लिए 01.08.2025 को, |
| 08 | किसी विदेशी देश के साथ शत्रुता या अस्थिर क्षेत्र में संचालन के दौरान विकलांक हुए रक्षा कर्मी और इसके परिणामस्वरूप मुक्त किए गए | 3 वर्ष |
| 09 | किसी विदेशी देश के साथ शत्रुता या अस्थिर क्षेत्र में संचालन के दौरान विकलांक हुए रक्षा कर्मी और इसके परिणामस्वरूप मुक्त किए गए (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) | 8 वर्ष |