आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं (01.08.2025 तक):
नोट: 2025 के स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘सी’ और ‘डी’ अधिसूचना का संदर्भ लेते हुए
- उम्मीदवारों ने कट-ऑफ तिथि अर्थात् 01.08.2025 को या उससे पहले किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 10.06.2015 दिनांक की अधिसूचना के अनुसार, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय घोषित संस्थानों तथा संसद के अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों द्वारा खुले और दूरस्थ शिक्षा मोड से प्रदत्त सभी डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, जब तक वे दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित हैं, केंद्र सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में रोजगार के उद्देश्य से स्वतः मान्य होते हैं। तदनुसार, जब तक ऐसी डिग्रियाँ उस संबंधित अवधि के लिए मान्य नहीं हैं जिसमें उम्मीदवार ने योग्यता प्राप्त की, वे शैक्षिक योग्यता के प्रयोजन के लिए स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि कोई उम्मीदवार खुले और दूरस्थ शिक्षा मोड से प्राप्त ऐसी डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र रखता है, तो उसे दस्तावेज़ सत्यापन के समय संबंधित अवधि के लिए विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिया गया अनुमोदन भी प्रस्तुत करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (खुली और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 के अनुसार, जो 23-06-2017 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुए, भाग III (8) (v) के तहत इंजीनियरिंग, चिकित्सा, दंत, नर्सिंग, फार्मेसी, वास्तुकला और फिजियोथेरेपी आदि कार्यक्रम खुले और दूरस्थ शिक्षा मोड के अंतर्गत प्रदान करने की अनुमति नहीं है। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय के 11-03-2019 दिनांक के आदेश MA सं. 3092/2018 in W.P. (C) सं. 382/2018 Mukul Kumar Sharma एवं अन्य बनाम AICTE एवं अन्य में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 तक नामांकित विद्यार्थियों को प्रदत्त बी. टेक. इंजीनियरिंग डिग्री/डिप्लोमा, जहाँ लागू हो, वैध मानी जाएगी।
- दस्तावेज़ सत्यापन (DV) अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात् उपयोगकर्ता विभागों/संगठनों द्वारा किया जाएगा। उम्मीदवारों को संबंधित प्रमाणपत्र जैसे अंकपत्र, अस्थायी प्रमाणपत्र आदि मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे ताकि निर्धारित तिथि को या उससे पहले 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण दिया जा सके, जब ऐसे प्रमाणपत्र इंडेंटिंग विभागों/संगठनों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के उद्देश्य से मांगे जाएँ। अन्यथा, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- वे उम्मीदवार जो दस्तावेज़ी प्रमाण द्वारा यह सिद्ध कर सकें कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तिथि को या उससे पहले घोषित किया गया था और वे उत्तीर्ण घोषित किए गए थे, उन्हें भी शैक्षिक योग्यता पूरी मानी जाएगी। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि आवश्यक शैक्षिक योग्यता का परिणाम बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि तक घोषित होना चाहिए। निर्णायक कट-ऑफ तिथि तक केवल परिणाम की प्रक्रिया चलने से EQ आवश्यकता पूरी नहीं होती।
- समकक्ष शैक्षिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को भी दस्तावेज़ सत्यापन के समय संबंधित अधिकारियों से प्राप्त समकक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। तथापि ऐसे उम्मीदवारों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय उपयोगकर्ता विभागों/नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा लिया जाएगा।